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फरीदाबाद, ( न्यूज अड्डा ) : मादक पदार्थ रखने वाले दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। यह मामला सेक्टर-31 थाने में 18 मई 2018 को दर्ज हुआ था। सेक्टर-31 थाने से एएसआइ अनूप सिंह अपनी टीम के साथ एतमादपुर पुल के पास मौजूद थे। उन्हें किसी मुखबिर ने सूचना दी कि एक युवक मादक पदार्थ बेचता है और वह इसे लेकर आइपी कालोनी के पास से कुछ देर में निकलेगा। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी और सख्त कर दी। कुछ देर में पुलिस ने एक युवक को शक के आधार पर रोका और पूछताछ की। उसने अपना नाम अभिषेक मंडल बताया। वह छज्जन नगर तिलपत का रहने वाला था। उसके पास 10 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अब अदालत ने अभिषेक को सजा सुनाई है।

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