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फरीदाबाद, ( न्यूज अड्डा ) : अपने दोस्त के साथ करीब 40 बार होटल में जाने के बाद एक महिला ने उसपर दुष्कर्म का केस दर्ज करा दिया। करीब ढाई साल केस चलने के बाद आखिरकार अदालत में पूरे मामले की सच्चाई सामने आ गई और कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। महिला अपने किसी भी आरोप को अदालत में साबित नहीं कर पाई। इसी तरह एक अन्य मामले में एक महिला ने युवक पर रेप का केस दर्ज कराने के बाद अदालत में गवाही से मुकर गई। अदालत ने महिला का खिलाफ कार्रवाई करते हुए 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों मामले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत में चल रहे थे। पहला मामला महिला एनआईटी में दर्ज कराया गया था।

जवाहर कालोनी निवासी महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा उसकी अहमदाबाद में खेतपाल राजू नाम के युवक से जान पहचान हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए। इसके बाद महिला अपने घर फरीदाबाद आ गई। 25 जुलाई 2021 खेतपाल फरीदाबाद आया और एक होटल में आकर रुक गया। आरोप था कि खेतपाल ने उसे होटल में मिलने के लिए बुलाया और दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। महिला का दावा था कि आरोपी ने वीडियो के आधार पर उसके साथ करीब 40 बार अलग-अलग होटल में दुष्कर्म किया। परेशान होकर उसने केस दर्ज कराया। महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर खेतपाल को जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत में शुरू हुई। आरोपी खेतपाल राजू ( बचाव पक्ष) की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश खटाना और प्रिति चंचल ने पैरवी की। करीब ढाई साल तक चले केस में 14 लोगों की गवाही हुई। महिला की मां ने भी अदालत में दी गवाई में कहा कि उनकी बेटी ने उनके सामने सभी दुष्कर्म की घटना के बारे में नहीं बताया। अधिवक्ता राजेश खटाना ने बताया कि महिला अपनी शिकायत की कोई भी बात अदालत में साबित नहीं कर पाई। अदालत ने खेतपाल राजू को केस से बरी करते हुए सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।

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