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फरीदाबाद, ( न्यूज अड्डा ) : बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने के दोषी को जिला अदालत ने 3 साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। अदालत ने दोषी मोसिम पर 1.20 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। ड्रग्स कंट्रोल विभाग की टीम ने 16 सितंबर 2019 को गुप्त सूचना के आधार पर मुख्य सोहना रोड स्थित गांव सिरोही में रियाज मेडिकोज नामक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की थी। जांच के दौरान दुकान से 81 प्रकार की एलोपैथिक दवाएं बरामद की गईं, जबकि मेडिकल स्टोर संचालन के लिए वहां कोई भी वैध ड्रग लाइसेंस नहीं था।

छापेमारी के समय मेडिकल स्टोर पर आरोपी मोसिम मौजूद नहीं था। उसकी अनुपस्थिति में दुकान की देखरेख कर रहे नसीम ने बताया कि मोसिम ही दुकान का मालिक है और वह लंच करने गया हुआ है। मौके पर मौजूद मकान मालिक जुबेर ने भी अदालत में बयान देकर पुष्टि की कि उक्त दुकान मोसिम को किराये पर दी गई थी। ड्रग्स कंट्रोल अधिकारी पूजा चौधरी सहित विभाग के अन्य अधिकारियों और स्वतंत्र गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर माना कि आरोपी बिना लाइसेंस के दवाओं का भंडारण और बिक्री कर रहा था। अदालत ने आरोपी मोसिम को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।

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